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India is one of the few countries where capital punishment is legal and is justified under the rarest of the rare doctrine. However, it is not just the execution in principle but the process of execution which matters. Discuss (10 Marks) ATTORNEY GENERAL OF INDIA-DUTIES AND FUNCTIONS

भारतीय गणराज्य दक्षिण एशिया में स्थित है और पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान द्वारा सीमाबद्ध है – सभी ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप या अधिक से अधिक भारत का हिस्सा है। यह भौगोलिक आकार के मामले में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। यह भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के साथ एक बहुत ही विविध देश है जो परस्पर सह-अस्तित्व है। संघीय व्यवसाय के लिए हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हैं जबकि संविधान कई अन्य भाषाओं के अस्तित्व को मान्यता देता है।

1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1948 में बुलाए गए घटक विधानसभा से पहले और आज भी लागू होने के कारण, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित क़ानूनों की एक श्रृंखला में भारत के मौलिक कानून को अधिकतर मूर्त रूप दिया गया था। उनमें से प्रमुख 1919 और 1935 के भारत सरकार के अधिनियम थे।

रेगुलेटिंग एक्ट   1773                                                                                                                                                                                 १। ईस्ट  इंडिया कंपनी  पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत

२। कुछ विशेष मामलो में बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसीडेन्सी को बंगाल प्रेसीडेन्सी के अधीन   कर दिया गया

3 बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया

4 गवर्नर जनरल की परिषद् की स्थापना

5 फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना

इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार की सर्कार की स्थापना की नीव रखी

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

1 कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया ।

2 भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके चार के स्थान पर तीन सदस्यों वाली परिषद् के हाथ में दे दिया गया

3 भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशो को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया

4 बॉम्बे एवं मद्रास में गवर्नर की सहायता के लिए तीन तीन सदस्यीय कौंसिल बनायीं गयी

इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल की स्थापना की गयी, जिसका मुख्या कार्य डायरेक्टर को नियंत्रित करना था । इस प्रकार शासन  की दोहरी प्रणाली , एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गयी ।

निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण की यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही

 

चार्टर एक्ट 1813

1 कंपनी के भारत  के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया , भारतीय  व्यापार सभी वुअपारियो के लिए खोल दिया गया

2 ईसाई मिशनरी को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दे दी गयी

इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, 100,000 रुपये आवंटित किए, और ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। यूरोपीय ब्रिटिश विषयों पर भारत में प्रांतीय सरकारों और न्यायालयों की शक्ति को भी अधिनियम द्वारा मजबूत किया गया था, और भारतीय साहित्य में पुनरुत्थान को प्रोत्साहित करने और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय प्रावधान भी किया गया था।

 

चार्टर एक्ट 1833

1 बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया ।

विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल बना ।

2 चाय के व्यापार एवं चीन के  साथ  व्यापार पर कोअन्य के एकाधिकार ो समाप्त कर दिया गया

3 कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली ।

4 कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गयी

5 इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक कानून सदस्य को जोड़ा  गया

इसने भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर-जनरल को नया स्वरूप दिया। इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
इसने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। पहली बार गवर्नर-जनरल की सरकार को ‘भारत सरकार’ और उनकी परिषद को ‘भारत परिषद’ के रूप में जाना जाता था। गवर्नर-जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गईं।
इसने एक व्यावसायिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। विशेष रूप से, कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया।
इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रावधान को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद नकार दिया गया था, जो कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने का विशेषाधिकार रखता था।
सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित किया गया ।

इसलिए इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है ।

चार्टर एक्ट 1853

1 ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया की वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापिस ले सकती है ।

2 भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दिया गया ।

3 पहली बार व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया की वे अपने अनुरूप नियमो का विनिर्माण कर सकते है ।

ब्रिटिश संसद को 1853 में कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए बुलाया गया था। संसद ने पूर्ववर्ती वर्ष में कंपनी के मामलों में जाने के लिए दो समितियों को नियुक्त किया था और उनकी रिपोर्टों के आधार पर 1853 का चार्टर अधिनियम बनाया गया था और पारित किया गया था। नए अधिनियम के अनुसार कानून सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। गवर्नर- जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष को नामित करने की शक्ति दी गई थी।
अधिनियम ने प्रावधान किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। नया राष्ट्रपति बनने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई थी। विभिन्न प्रांतों की सीमाओं को समय-समय पर बदलने और विनियमित करने के लिए शक्ति भी दी गई थी। इस शक्ति का उपयोग पंजाब को एक लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप में बनाने के लिए किया गया था।
निदेशकों के न्यायालयों के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 को ताज द्वारा नामांकित किया जाना था। नया प्रेसीडेंसी  बनाने  के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई थी। विभिन्न प्रांतों की सीमाओं को समय-समय पर बदलने और विनियमित करने के लिए शक्ति भी दी गई थी। 1853 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी की शक्तियों को नवीनीकृत किया और इसे भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी। 1853 के अधिनियम ने भारत में एक संसदीय प्रणाली की शुरुआत को चिह्नित किया। कोई भी भारतीय तत्व विधान परिषद से जुड़ा नहीं था

 

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