यह लेख भारत सरकार अधिनियम 1858 एवं उसके बाद के एक्ट के बारे में बात करता है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
1858 का अधिनियम
पृष्ठभूमि
1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को एक झटका दिया।
ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ व्यापक आक्रोश था क्योंकि कंपनी की नीतियों को विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया था।
महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन के सम्राट थी , इस अधिनियम के परिणामस्वरूप “भारत की साम्राज्ञी” शीर्षक के साथ, भारत में ब्रिटिश प्रदेशों के शासक भी बनी।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधान
ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन हुआ।
ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित किया जाना था।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल बोर्ड को हटा दिया गया।
कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के साथ निहित थीं।
यह राज्य सचिव ब्रिटिश सांसद और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। उन्हें 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी।
वह ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच संचार का चैनल भी था। उनके पास अपनी परिषद से सलाह के बिना गुप्त प्रेषण भेजने की शक्ति भी थी।
वाया राज्य सचिव, ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों के संबंध में प्रश्न पूछ सकती थी।
भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल और वायसराय (संघर्ष से बचने के लिए एक ही व्यक्ति) दोनों थे।
वाइसराय और विभिन्न प्रेसीडेंसी के गवर्नर क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए थे।
वाइसराय को एक कार्यकारी परिषद के साथ सहायता की जानी थी।
इस अधिनियम ने भारत को प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया।
इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम की दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया।
इस अधिनियम ने चूक के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया।
भारतीय नागरिक सेवाओं को देश के प्रशासन के लिए स्थापित किया जाना था। भारतीयों को सेवा में भर्ती होने का भी प्रावधान था।
यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों (संख्या में 560 से अधिक) की अपनी स्वतंत्र स्थिति होगी, बशर्ते वे ब्रिटिश उपनिवेश स्वीकार करते हों।
तथ्य – भारत सरकार अधिनियम 1858
भारत के पहले राज्य सचिव: लॉर्ड स्टेनली
प्रधान मंत्री बेंजामिन डिसरायली सीधे भारत पर राज करने के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके साथी सांसद उनके विचारों से सहमत नहीं थे और बिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स को आसानी से पारित कर दिया।
भारत के पहले गवर्नर-जनरल और वाइसराय: लॉर्ड कैनिंग
1861,1892,1909 के भारत परिषद् अधिनियम
1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है ।1861 का भारत परिषद् अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनितिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था
1861 के भारत परिषद् अधिनियम कि विशेषताएं
1 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट रन के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया। इस कैबिनेट में छह “साधारण सदस्य” थे, जिन्होंने कलकत्ता की सरकार में एक अलग विभाग का कार्यभार संभाला था: गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और (1874 के बाद) सार्वजनिक कार्य।
2 वायसराय को छह महीने तक चलने वाले अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी यदि विधान परिषद आपात स्थिति में सत्र में नहीं होती है।
3 1861 के अधिनियम ने 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दूर की गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया
भारत के दृष्टिकोण से, अधिनियम ने विधान परिषद में भारतीयों के प्रभाव में सुधार करने के लिए बहुत थोड़ा लगभग नगण्य किया।
भारत सरकार अधिनियम 1892
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधायी परिषदों की रचना और कार्य के लिए विभिन्न संशोधनों को पेश किया।
1 इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गयी , हालाँकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था
2 इसने विधानपरिषद के कार्यो में बढ़ोतरी कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नो का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया ।
3 1892 में, परिषद में 24 सदस्य शामिल थे, केवल पांच सदस्य भारतीय थे
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